जिला मजिस्ट्रेट मोगा के साइबर कैफे संचालकों को महत्वपूर्ण आदेश, व्यक्तियों की पहचान और रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य

कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी, मोगा                                                                                कंप्यूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान वैध पहचान पत्र से की जाए, संदेहास्पद परिस्थितियों में पुलिस से संपर्क  करें                                                                                                                        हथियार लेकर चलने और उसके प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

मोगा, 04 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए साइबर कैफे मालिकों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि किसी भी ऐसे अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान साइबर कैफे मालिक सुनिश्चित न कर सके, उसे साइबर कैफे उपयोग करने से मना किया जाना चाहिए। आने वाले या उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। रजिस्टर में व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर और पहचान प्रमाण जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड आदि दर्ज करना अनिवार्य होगा।

प्रयोगकर्ता की पहचान वैध पहचान पत्र के माध्यम से की जाए। मेन सर्वर में गतिविधि लॉग संरक्षित रखा जाए और इसका रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक रखा जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध हो तो साइबर कैफे मालिक को इसकी सूचना पुलिस थाना को अवश्य देनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए कंप्यूटर का रिकॉर्ड भी दर्ज होना अनिवार्य है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने बताया कि मोगा में बड़े पैमाने पर व्यापारिक स्थानों/दुकानों को साइबर कैफे के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में लोग इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें ईमेल का उपयोग भी शामिल है। कुछ समाज विरोधी तत्व, अपराधी और आतंकवादी इन सुविधाओं का दुरुपयोग कर सुरक्षा एजेंसियों, आम जनता, वीआईपी और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं तथा ऐसी आतंकवादी गतिविधियां चला सकते हैं जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे खतरों को रोकने के लिए उचित कार्रवाई आवश्यक है।

आम लोगों के लिए हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने जिले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोगा जिले की सीमा के भीतर आम जनता के लिए हथियार लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश पुलिस, होमगार्ड या सीआरपीएफ कर्मियों पर लागू नहीं होगा जिनके पास सरकारी हथियार हैं तथा असलहा लाइसेंसधारकों पर भी नहीं।

उन्होंने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंध आदेश 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।