बरनाला, 30 मई 2026 Fact Recorder
Punjab Desk : अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) योजना के तहत पंजाब सरकार ने निजी प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, पंजाब में संचालित सभी निजी प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अब सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा किया जाएगा। इससे सरकार के पास बच्चों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध रहेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी बरनाला, रतिंदरपाल कौर धारीवाल ने बताया कि जिले के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों में बच्चों को खेल-आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत सभी स्कूलों के लिए नया पंजीकरण करवाना तथा पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और न ही अभिभावकों का इंटरव्यू होगा। बच्चों को डराने-धमकाने या उन पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ डालने पर भी रोक रहेगी। साथ ही प्रत्येक प्ले-वे स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) और स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित जांच की जाएगी। फीस संबंधी नियमों का पालन भी सभी संस्थानों के लिए जरूरी होगा।
नए मानकों के अनुसार स्कूल भवन का हवादार होना, चारदीवारी का होना, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और एक केयरटेकर की नियुक्ति आवश्यक होगी। इसके अलावा स्कूल में उचित आंतरिक संरचना, विश्राम कक्ष (रेस्ट रूम), लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी अनिवार्य कर दी गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में संचालित तथा नए प्ले-वे स्कूलों के संचालकों और ट्रस्टों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने और पंजीकरण नहीं कराने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल उन्हीं प्ले-वे स्कूलों में करवाएं, जो विभाग के साथ पंजीकृत हों।













