Home Hindi विनेश फोगाट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, WFI को लगाई फटकार

विनेश फोगाट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, WFI को लगाई फटकार

23 May 2026 Fact Recorder

Sports Desk:  दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अयोग्य घोषित किए जाने पर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि महासंघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए और खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि विनेश फोगाट की स्थिति और फिटनेस का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि उन्हें आगामी एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मौका मिले।

विनेश फोगाट मातृत्व अवकाश के बाद दोबारा कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं। अदालत ने कहा कि देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है और किसी खिलाड़ी को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने WFI के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले शीर्ष खिलाड़ियों को राहत देने की परंपरा रही है, लेकिन इस मामले में नियम बदलना कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के भविष्य को व्यक्तिगत मतभेदों का नुकसान नहीं होना चाहिए।

विनेश के वकील ने अदालत को बताया कि गोंडा में होने वाली घरेलू प्रतियोगिता से ठीक पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिससे यह साफ लगता है कि उन्हें प्रतियोगिता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है।

WFI ने डोपिंग रोधी नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि संन्यास के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए छह महीने की नोटिस अवधि जरूरी है। इसी आधार पर विनेश को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।