{“_id”:”67dafb4c406b3c03b10a7d05″,”slug”:”new-excise-policy-deadline-for-application-of-wholesale-liquor-license-declared-in-uttarakhand-2025-03-19″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”New Excise Policy: उत्तराखंड में शराब के थोक लाइसेंस आवेदन की समय सीमा घोषित, इस दिन से करें अप्लाई”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
उत्तराखंड नई आबकारी नीति: आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि राज्य में मदिरा व्यवसाय में रुचि रखने वाले निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
– फोटो : पीटीआई
विस्तार
आबकारी आयुक्त कार्यालय ने देसी-विदेशी शराब के थोक लाइसेंस के लिए आवेदन की समय सीमा तय कर दी है। एफएल 2, सीएल 2 और एफएल-2-ओ नामक तीनों श्रेणियों के आवेदन 22 मार्च से शुरू होंगे। लाइसेंस जारी करने की अंतिम तिथि 27 मार्च घोषित की गई है।