उत्तराखंड में घोषित थोक शराब लाइसेंस के आवेदन के लिए नई उत्पाद नीति की समय सीमा – अमर उजला हिंदी समाचार लाइव

उत्तराखंड नई आबकारी नीति: आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि राज्य में मदिरा व्यवसाय में रुचि रखने वाले निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।


उत्तराखंड में घोषित थोक शराब लाइसेंस के आवेदन के लिए नई उत्पाद नीति की समय सीमा

– फोटो : पीटीआई


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आबकारी आयुक्त कार्यालय ने देसी-विदेशी शराब के थोक लाइसेंस के लिए आवेदन की समय सीमा तय कर दी है। एफएल 2, सीएल 2 और एफएल-2-ओ नामक तीनों श्रेणियों के आवेदन 22 मार्च से शुरू होंगे। लाइसेंस जारी करने की अंतिम तिथि 27 मार्च घोषित की गई है।

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