22 May 2026 Fact Recorder
National Desk: दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट मंत्री Kapil Mishra ने कहा कि गौवंश, गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
सरकार ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी दी जा सकेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद-बिक्री को भी अवैध घोषित किया गया है।
बकरीद के मद्देनज़र मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित विभागों को पशु कल्याण कानूनों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अवैध पशु परिवहन, अवैध कुर्बानी और पशु क्रूरता के मामलों में विशेष निगरानी रखने और तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि जानवरों की सुरक्षा केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व भी है। साथ ही कुर्बानी के बाद अवशेषों के निपटान को तय सुरक्षा मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।













