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24 मई को लगने वाली लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं – जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरबजीत सिंह ढालीवाल

जिला जन संपर्क अधिकारी कार्यालय, मोगा

मोगा, 23 मई  2025 ,FACT RECORDER

माननीय कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, जो पहले 10 मई 2025 को आयोजित होनी थी, अब 24 मई 2025 को आयोजित की जाएगी।

इसलिए जो भी पूर्व-विवाद समाधान के मामले (जैसे बैंक मामले, ट्रैफिक चालान, बीमा, राजस्व, बिजली, जल आपूर्ति आदि) और लंबित मामले, जिन्हें पहले 10 मई 2025 की लोक अदालत में लगाया जाना था, अब वे सभी मामले 24 मई 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुने जाएंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मोगा, श्री सरबजीत सिंह ढालीवाल ने आम जनता से अपील की है कि 24 मई 2025 को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति के माध्यम से निपटारा सुनिश्चित करें।