Home Hindi NEET परीक्षा के बीच टेलीग्राम को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन... 19 June 2026 Fact Recorder
National Desk: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने NEET परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति Tejas Karia ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेश को वैध मानते हुए टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा।
22 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध
अदालत के फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध फिलहाल 22 जून तक प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि NEET परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों के संभावित प्रसार और परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
टेलीग्राम ने दी थी चुनौती
टेलीग्राम ने अपनी याचिका में सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के बजाय आपत्तिजनक या संदिग्ध चैनलों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की जा सकती थी। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
परीक्षा सुरक्षा पर सरकार का जोर
केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रकार के लीक, अफवाह या अनधिकृत सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध आवश्यक माना गया।
आगे क्या?
फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले के बाद टेलीग्राम को तत्काल राहत नहीं मिली है। अब यह देखना होगा कि कंपनी इस फैसले को किसी उच्च न्यायिक मंच पर चुनौती देती है या नहीं। वहीं, 22 जून के बाद प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई पर भी सभी की नजरें रहेंगी।