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सीरियल किलर मोनू कुमार को एक और ह*त्या में उम्रकैद, मलोया की महिला की ह*त्या का दोषी करार

August 22,2026 Fact Recorder

Chandigarh Desk:  चंडीगढ़ जिला अदालत ने सीरियल किलर मोनू कुमार को मलोया निवासी महिला शनिचरी देवी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोनू पहले ही एक MBA छात्रा से दु*ष्कर्म और ह*त्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा में छह वर्षीय बच्ची की ह*त्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था।

जंगल में मिला था महिला का श*व

मलोया निवासी 40 वर्षीय शनिचरी देवी 11 जनवरी 2022 की रात बाजार गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका श*व घर से कुछ दूरी पर मलोया के जंगल में मिला था। महिला के पति ने घटना से एक दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से महत्वपूर्ण डीएनए साक्ष्य जुटाए गए थे। शुरुआती जांच में आरोपी का पता नहीं चल सका।

डीएनए मैच होने से खुला राज

करीब दो साल बाद पुलिस ने ह*त्या के मामले में संदिग्ध लोगों के डीएनए नमूने जुटाकर फोरेंसिक जांच कराई। करीब 100 लोगों के नमूनों की जांच के दौरान एक डीएनए नमूना महिला के श*व से मिले नमूने से मैच हुआ।

जांच में यह भी सामने आया कि यही डीएनए एक पुराने MBA छात्रा ह*त्याकांड से मिले नमूने से भी मेल खाता था। इसके बाद आरोपी की पहचान शाहपुरा कॉलोनी निवासी मोनू कुमार के रूप में हुई, जो टैक्सी चालक था।

चंडीगढ़ लौटने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोनू कुमार चंडीगढ़ छोड़ चुका था। करीब छह महीने तक उसकी तलाश के बाद चंडीगढ़ लौटने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने दोनों ह*त्याओं से जुड़ी वारदातों को कबूल किया था।

अब जिला अदालत ने शनिचरी देवी की ह*त्या के मामले में भी मोनू कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।