01 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Education Desk: CCPA ने दो IAS कोचिंग संस्थानों पर 8-8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, टॉपर्स के नाम और फोटो का किया गलत इस्तेमाल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले दिशांत IAS और अभिनव IAS कोचिंग संस्थानों पर भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के मामले में 8-8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों संस्थानों पर आरोप है कि उन्होंने सफल यूपीएससी अभ्यर्थियों के नाम और तस्वीरें बिना अनुमति अपने प्रचार में इस्तेमाल कीं।
यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत की गई है। मंत्रालय के अनुसार, कई सफल उम्मीदवारों ने शिकायत की थी कि कोचिंग संस्थानों ने उनकी पहचान का गलत उपयोग करते हुए झूठा दावा किया कि वे उनके संस्थान के छात्र थे।
दिशांत IAS का मामला
CCPA को मिनी शुक्ला (AIR 96, UPSC 2021) की शिकायत मिली, जिन्होंने बताया कि दिशांत IAS ने उनकी फोटो और नाम प्रचार सामग्री में बिना अनुमति के इस्तेमाल किया। जांच में पाया गया कि संस्थान के पास केवल 116 नामांकन फॉर्म थे, जबकि उसने “UPSC CSE 2021 में 200+ परिणाम” का दावा किया था। साथ ही, कोई औपचारिक साझेदारी या अनुमति भी साबित नहीं की जा सकी।
अभिनव IAS का मामला
दूसरी शिकायत नताशा गोयल (AIR 175, UPSC 2022) ने दर्ज कराई, जिन्होंने कहा कि संस्थान ने उन्हें अपनी छात्रा बताकर प्रचार किया, जबकि उन्होंने सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू का प्रश्न बैंक लिया था। जांच में संस्थान द्वारा किए गए “2200+ Selections since Inception” और “IAS Top 10 में 10+ Selections” जैसे दावे झूठे पाए गए।
CCPA का बयान
CCPA प्रमुख निधि खरे ने कहा कि भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, जहां छात्र अपनी मेहनत, समय और पैसा निवेश करते हैं। प्राधिकरण ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि यदि कोई संस्था उनके नाम या तस्वीर का दुरुपयोग करे तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।
अब तक CCPA ने 57 कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस जारी किए हैं और 27 पर कुल 98.6 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।













