September 24,2026 Fact Recorder
National Desk : दिल्ली दंगा 2020 के दौरान भजनपुरा इलाके में पेट्रोल पंप के पास हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराए गए पांच आरोपियों की सजा पर आज, 24 सितंबर, कड़कड़डूमा कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में बुधवार को सजा की अवधि को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हो गईं, जिसके बाद मामले को आदेश के लिए 24 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया।
पांचों दोषी कोर्ट में रहे मौजूद
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक पेश हुए। वहीं दोषी ठहराए गए तनवीर अली, आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार और हुनैन भी अदालत में मौजूद रहे। आरोपियों की ओर से उनके वकीलों ने सजा को लेकर अपनी दलीलें रखीं।
अदालत को बताया गया कि सभी दोषियों की ओर से सजा पर रोक के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल किए गए हैं। वहीं तनवीर अली की ओर से संबंधित जमानत बॉन्ड भी दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने पूर्व सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर लिया।
24 फरवरी 2020 की हिंसा से जुड़ा मामला
यह मामला 24 फरवरी 2020 को भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास हुई हिंसा से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हुए थे और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इसके बाद पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई।
अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से 26 गवाह पेश किए गए थे। हालिया अदालती आदेश में भी गवाहों के बयानों के आधार पर अवैध जमावड़े द्वारा हिंसा, आगजनी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ बल प्रयोग से जुड़े निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।
दोषियों की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट भी हुई दाखिल
इस मामले में पहले अदालत ने दोषियों की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। बाद की सुनवाई में यह रिपोर्ट अदालत के समक्ष दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई।
अब दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत आज पांचों दोषियों की सजा को लेकर अपना आदेश सुना सकती है। सजा की अवधि और अन्य कानूनी पहलुओं को लेकर अंतिम निर्णय अदालत के आदेश में स्पष्ट होगा।













