30 अप्रैल 2026 Fact Recorder
Haryana Desk: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ मामले में आरोप बढ़ाने की मांग पर जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत इस मामले में 11 मई को अपना निर्णय सुनाएगी।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चंडीगढ़ पुलिस की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 511 (दुष्कर्म के प्रयास) जोड़ने की मांग की गई है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस तरह की याचिका पहले भी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है, इसलिए इसे दोबारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं, सरकारी वकील अनिल कुमार ने आरोपों में संशोधन कर मामले को सेशंस कोर्ट में भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयानों के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला बनता है और उसी के अनुरूप धाराएं जोड़ी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि हरियाणा की एक महिला जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।













