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चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक आज, मीट-फिश से पार्किंग और कचरा प्रबंधन तक कई प्रस्तावों पर होगा फैसला

चंडीगढ़, 22 सितंबर 2026 Fact Recorder

Chandigarh Desk:  चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की आज होने वाली बैठक में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में मीट-फिश बिक्री के नए नियम, पार्किंग व्यवस्था, स्ट्रीट वेंडिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है।

मीट-फिश की बिक्री के लिए नए नियम प्रस्तावित

प्रस्तावित मीट, फिश और पोल्ट्री बाईलॉज के तहत सड़क किनारे मीट-फिश की बिक्री और खुले में या दुकान के भीतर स्लॉटरिंग पर रोक लगाने का प्रावधान है। खोखे से मीट-फिश बिक्री का लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार दुकान का न्यूनतम आकार 8×8 फुट होना चाहिए। दुकान में टाइल और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूरी होगी। दुकानदारों को बिक्री और अन्य गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने का प्रावधान प्रस्तावित है।

21 पार्किंग फिर ठेके पर देने की तैयारी

सेक्टर-17 की 20 पार्किंग और एक मल्टीलेवल पार्किंग को दोबारा ठेके पर देने का प्रस्ताव है। इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस रखा गया है।

प्रस्तावित शुल्क के अनुसार स्मार्ट पार्किंग में दोपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये शुल्क हो सकता है। स्मार्ट पार्किंग की सुविधा नहीं होने पर दोपहिया के लिए 7 रुपये और कार के लिए 15 रुपये शुल्क प्रस्तावित है।

हालांकि, कुछ पार्षद ठेकेदारी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले दो ठेकेदार लाइसेंस फीस की राशि का भुगतान किए बिना चले गए थे। एक मामले में बैंक गारंटी से जुड़ी कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई स्तर पर चल रही है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाईलॉज-2026 पर चर्चा

बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाईलॉज-2026 की प्रस्तावित अधिसूचना पर भी चर्चा होगी। नगर निगम ने 31 जुलाई को ड्राफ्ट बाईलॉज को मंजूरी दी थी और इसके बाद जनता से सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त सुझावों में से दो सुझावों को प्रस्तावित अधिसूचना में शामिल किया गया है।

हाउस की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद नए नियम लागू किए जाएंगे।

कचरा अलग नहीं करने पर 200 रुपये जुर्माना

प्रस्तावित नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों में कचरा अलग करके देना जरूरी होगा। इसका पालन नहीं करने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने और पान-गुटखा थूकने पर 500-500 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है। खुले में पेशाब या शौच करने पर 200 रुपये जुर्माना प्रस्तावित है।

घरों के लिए प्रस्तावित मासिक यूजर चार्ज संपत्ति के आकार के आधार पर 50 से 350 रुपये तक होगा, जबकि स्ट्रीट वेंडर से 50 रुपये मासिक शुल्क लेने का प्रस्ताव है।

वेंडिंग जोन का मुद्दा उठाएंगे गुरप्रीत सिंह गाबी

बैठक में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी सेक्टर-45 और सेक्टर-53 के वेंडिंग जोन का मुद्दा उठा सकते हैं। उनका कहना है कि सेक्टर-45 में पंजीकृत वेंडरों की संख्या और मौके पर मौजूद वेंडरों की संख्या में अंतर है। वहीं, सेक्टर-53 का वेंडिंग जोन जंगल के पास होने के कारण वहां ग्राहकों की कमी का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

करोड़ों रुपये के विकास कार्य भी एजेंडे में

नगर निगम की बैठक में कई विकास कार्यों और प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इनमें 320 टॉयलेट ब्लॉक, 122 कनेक्टिंग पैसेज और 62 डॉकिंग स्टेशन की विज्ञापन लाइसेंस फीस से 82.45 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव शामिल है।

इसके अलावा कम्युनिटी सेंटरों को जनउपयोगी केंद्र बनाने, विभिन्न गांवों में कचरा सेग्रीगेशन और उठान के लिए एमओयू, 200 टन ड्राई वेस्ट प्लांट को ड्राई एंड वेट प्लांट में अपग्रेड करने और गांव फैदां में वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आरएफपी जैसे प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं।

बैठक में 22 मिल्क बूथ साइटों के अलॉटमेंट, पानी की पाइपलाइन और सड़कों की मरम्मत, स्टेनलेस स्टील वॉटर टैंकरों की खरीद, डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन वाहनों की मेंटेनेंस, वार्ड डेवलपमेंट फंड से सीसीटीवी लगाने की नीति और धोबीघाट में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।