विमल नेगी मौत की जांच अब सीबीआई करेगी: हाईकोर्ट के आदेश

23 मई  2025 ,FACT RECORDER

विमल नेगी मौत मामला: सीबीआई को सौंपी गई जांच, हाईकोर्ट ने शिमला पुलिस पर उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा।

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने शिमला पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए कहा कि दो महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अदालत ने एसीएस और डीजीपी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। रिपोर्ट में तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा और निलंबित निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

मामले की समयरेखा:

  • 10 मार्च: विमल नेगी लापता हुए।

  • 11 मार्च: पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की।

  • 15 मार्च: डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी गठित।

  • 18 मार्च: नेगी का शव गोबिंद सागर झील में मिला।

  • 19 मार्च: परिजनों ने शव के साथ बीसीएस मुख्यालय में धरना दिया। दो अधिकारियों को हटाया गया।

  • 20 मार्च: अंतिम संस्कार हुआ।

  • 26 मार्च: हाईकोर्ट ने देशराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।

  • 4 अप्रैल: देशराज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली।

  • 7 अप्रैल: मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की।

  • 21 मई: डीजीपी की रिपोर्ट में शिमला पुलिस की जांच पर सवाल उठे।

  • 23 मई: हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

अब उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच कर इस रहस्यमयी मौत की सच्चाई सामने लाएगी।