01 May 2026 Fact Recorder
Business Desk: क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए Reserve Bank of India ने एक अहम राहत भरा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब ग्राहकों को बिल की तय तारीख के बाद भी तीन दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिसमें वे बिना किसी लेट फीस के भुगतान कर सकेंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।
इस बदलाव के अनुसार, यदि किसी ग्राहक की ड्यू डेट निकल जाती है, तो तुरंत पेनल्टी नहीं लगेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर बिल की आखिरी तारीख 5 अप्रैल है, तो 8 अप्रैल तक भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो कभी-कभी तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर भुगतान नहीं कर पाते।
इसके साथ ही, लेट फीस की गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है। अब जुर्माना पूरे बिल पर नहीं, बल्कि केवल बकाया राशि पर लगाया जाएगा। यानी यदि आपने आंशिक भुगतान कर दिया है, तो पेनल्टी केवल बची हुई रकम पर ही लागू होगी, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ कम पड़ेगा।
हालांकि, तीन दिन की इस ग्रेस अवधि के बाद भी यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया माना जाएगा और इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। इसलिए समय पर भुगतान करना अब भी जरूरी रहेगा।
इसके अलावा, आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्राहकों के लिए भी राहत का प्रावधान किया है। अब बैंक अपने स्तर पर ऐसे ग्राहकों को सहायता प्रदान कर सकेंगे, बिना किसी आवेदन के इंतजार किए। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
इस फैसले से लाखों क्रेडिट कार्ड यूजर्स को राहत मिलने की उम्मीद है और भुगतान प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान और पारदर्शी बनेगी।













