उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हम मिलेगा। अधिनियम में बदालव से उनके अच्छे दिन आएंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है, वक्फ अधिनियम 1995 मुसलमानों की दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार गरीब मुसलमानों के हक में अधिनियम में बदलाव करने जा रही हैं।
प्रदेश में हैं 5388 वक्फ संपत्तियां
प्रदेश में 5388 वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें सबसे अधिक 1930 संपत्तियां हरिद्वार जिले में है। जबकि 1721 वक्फ संपत्तियां देहरादून जिले में है। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि जिलों में भी वक्फ संपत्तियां हैं।
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यह हैं वक्फ संपत्तियां
औकाफ, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह और मजार, मदरसा, मकबरा, ईदगाह, कृषि भूमि, इमामबाडा और करबला, तकिया, मुसाफिर खाना, स्कूल, हुजरा, मकान, दुकान आदि शामिल हैं। वहीं, करोड़ों की वक्फ संपत्तियों पर कुछ लोग कब्जा जमाए हैं।