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SC-ST एक्ट के तहत पीड़ितों को मिलेगी मदद, अधिकारियों की भूमिका का होगा आकलन

तोशाम में सतर्कता कमेटी से बैठक करते एसडीएम।

भिवानी जिले के तोशाम में एसडीएम डॉ. अशवीर सिंह नैन ने सोमवार को उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने एससी-एसटी एक्ट के पीड़ितों को सरकारी नियमों के अनुसार तत्काल आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए।

सहायता टयूबवेल की क्षति, संपत्ति का नुकसान

अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार करने पर पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता ट्यूबवेल की क्षति, संपत्ति का नुकसान, स्थायी या अस्थाई विकलांगता, बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के तहत उप-मंडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक सतर्कता कमेटी गठित की गई है।

विभिन्न अधिकारियों की भूमिका का आकलन

यह कमेटी पीड़ितों को दी जाने वाली राहत और पुनर्वास सुविधाओं की निगरानी करती है। साथ ही अधिनियम से जुड़े मामलों का अभियोजन और विभिन्न अधिकारियों की भूमिका का आकलन भी करती है। बैठक में नायब तहसीलदार संजय शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी राजकुमार के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तथा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।