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तरुण तेजपाल यौन उ*त्पीड़न मामले में दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला

6 August 2026 Fact Recorder

National Desk:  ‘तहलका’ के संस्थापक तरुण तेजपाल को 2013 के चर्चित यौन उ*त्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया है। अदालत ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब ‘तहलका’ की एक पूर्व महिला सहयोगी ने आरोप लगाया था कि गोवा के एक पांच सितारा होटल में आयोजित पत्रिका के कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल ने उसके साथ यौ*न उ*त्पीड़न किया था। शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ और लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली।

वर्ष 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

अब बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय की दोबारा समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया गया है।

दोषसिद्धि के बाद अब सभी की नजर सजा पर है। अदालत ने सजा का ऐलान दोपहर 2:30 बजे करने की बात कही है। इस फैसले को देश के चर्चित यौ*न उ*त्पीड़न मामलों में एक अहम न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।