Home Chandigarh एमपी अमृतपाल सिंह की याचिका खारिज

एमपी अमृतपाल सिंह की याचिका खारिज

चंडीगढ़:18 Dec 2025 Fact Recorder

Chandigarh Desk : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन 19 दिसंबर है, ऐसे में अब सत्र में शामिल होना संभव नहीं है।

बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सत्र अपने अंतिम चरण में है, तो इस याचिका का कोई ठोस आधार नहीं बनता। अदालत ने अमृतपाल सिंह को सलाह दी कि वे अगले संसदीय सत्र के लिए पहले से ही याचिका दायर करें, ताकि समय रहते सुनवाई हो सके।

अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता के वकील पिछले तीन दिनों से अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। जस्टिस गिल ने कहा कि वकील की अनुपस्थिति के कारण मामला लंबित रहा और अब सत्र समाप्त होने के करीब है।

गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह ने दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि भले ही वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में हैं, लेकिन लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण उन्हें संसद में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है।

अमृतपाल सिंह को वर्ष 2023 में एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। वे खालिस्तान समर्थक संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख हैं। अमृतपाल सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जेल में रहते हुए 1.97 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।