Chandigarh 21 Oct 2026 Fact Recorder
Chandigarh Desk : डॉ मनोज कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा हरियाणा में 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान कुल 1,239 प्रवर्तन (Enforcement) नमूने तथा 1,189 सर्विलांस (Surveillance) नमूने, अर्थात कुल 2,428 खाद्य नमूने लिए गए।
प्रयोगशाला विश्लेषण के उपरांत इनमें से 232 प्रवर्तन नमूने तथा 149 सर्विलांस नमूने निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक नियामकीय एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई है।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सर्विलांस नमूनों के विश्लेषण में निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाए जाने की स्थिति में संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी रिपोर्ट की तत्काल समीक्षा करेंगे। जहां आवश्यक होगा, वहां निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अलग से प्रवर्तन नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि विभाग एक सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली, जिला प्रशासन के साथ समन्वित कार्रवाई, प्रयोगशाला रिपोर्टों की नियमित समीक्षा तथा खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी खाद्य कारोबार संचालकों से अपील की कि वे निर्धारित स्वच्छता एवं गुणवत्ता मानकों का पालन करें तथा घटिया, मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण अथवा बिक्री न करें।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आमजन से भी अपील की कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें, विश्वसनीय स्रोतों से ही खाद्य सामग्री खरीदें तथा खाद्य मिलावट या खाद्य सुरक्षा संबंधी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। राज्य सरकार प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता एवं सख्त नियामकीय कार्रवाई के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।













