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राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अधिकांश कंटेंट हटाने से किया इनकार

01 July 2026 Fact Recorder

National Desk:  व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अधिकांश ऑनलाइन सामग्री हटाने से इनकार करते हुए केवल पांच छेड़छाड़ किए गए (टैंपर किए गए) दस्तावेजों को हटाने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद अधिकांश सामग्री प्रथम दृष्टया मानहानिकारक नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर सभी सामग्री हटाने संबंधी व्यापक अंतरिम आदेश जारी करने का कोई आधार नहीं बनता।

इससे पहले 21 मई को अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई के दौरान भी अदालत ने प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि याचिका में जिन सामग्रियों का उल्लेख किया गया है, उनसे व्यक्तिगत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं होता। अदालत ने यह भी कहा था कि संबंधित सामग्री राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में अधिक प्रतीत होती है।

हालांकि, अदालत ने पांच ऐसे दस्तावेजों को हटाने का निर्देश दिया, जिनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। मामले में आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी।