August 16, 2026 Fact Recorder
National Desk: नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिम जिले को बड़ी सफलता मिली है। पालम गांव थाने में NDPS एक्ट के तहत दर्ज दो अलग-अलग मामलों में द्वारका कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 1.4 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया था।
दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस के अनुसार, द्वारका कोर्ट में JMFC फर्स्ट क्लास सौरभ गोयल की अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई की। पहले मामले में FIR नंबर 130/26 के तहत अनुज कुमार और विशाल उर्फ साम्पी को NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने 10 अगस्त को इस मामले में आदेश जारी किया। पुलिस के मुताबिक, अपराध दर्ज होने के 133 दिनों के भीतर फैसला आया और ट्रायल 45 दिनों में पूरा हुआ।
दूसरे मामले में FIR नंबर 66/26 के तहत संजय शर्मा और रफीक अहमद को दोषी ठहराया गया। इस मामले में भी NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई की गई थी। अदालत ने 3 अगस्त को फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, यह मामला अपराध के छह महीने के भीतर निपटाया गया और ट्रायल 119 दिनों में पूरा हुआ।
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों की जांच के दौरान त्वरित कार्रवाई के साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी इस्तेमाल किया गया। इन साक्ष्यों ने अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में प्रभावी जांच और त्वरित अभियोजन को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।













