31 July 2026 Fact Recorder
Business Desk: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल सेवा शुरू की है। अब कन्फर्म ट्रेन टिकट वाले यात्री अपने निजी सामान (पर्सनल लगेज) की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। यह नई सुविधा 31 जुलाई 2026 से लागू हो गई है। इसका उद्देश्य लगेज बुकिंग प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक बनाना है।
रेलवे बोर्ड ने 20 जुलाई 2026 को सभी जोनल रेलवे को जारी निर्देशों में कहा था कि कन्फर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को निर्धारित वजन सीमा तक अपने निजी सामान की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह व्यवस्था केवल उन सामानों के लिए होगी जिन्हें यात्री आरक्षित डिब्बों में अपने साथ ले जाते हैं।
ऑनलाइन बुकिंग के दौरान यात्रियों को प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची, श्रेणीवार मुफ्त सामान सीमा, अधिकतम अनुमेय वजन और तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर लगने वाले शुल्क की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यावसायिक (कमर्शियल) सामान को निजी लगेज के रूप में बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
रेलवे के नियमों के अनुसार, फर्स्ट एसी में प्रति यात्री 70 किलोग्राम, फर्स्ट क्लास और सेकेंड एसी में 50 किलोग्राम, थर्ड एसी (3AC), एसी चेयर कार (CC) और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तथा सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है। निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि 100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी तक के आकार वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से यात्री अपने साथ डिब्बे में ले जा सकते हैं। इससे बड़े आकार के सामान को ब्रेक-वैन में अलग से बुक कराना अनिवार्य होगा।
रेलवे का मानना है कि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से लगेज बुकिंग प्रक्रिया अधिक सरल होगी और यात्रियों को स्टेशन पर अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।













