Home Haryana हरियाणा में 1 अक्टूबर से लागू होगी ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति

हरियाणा में 1 अक्टूबर से लागू होगी ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति

26 May 2026 Fact Recorder

Haryana Desk:  Haryana के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल जिलों में 1 अक्टूबर 2026 से “नो पीयूसीसी, नो फ्यूल” नीति लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार एनसीआर क्षेत्र के करीब 2780 पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू होगा। वाहन चालकों को ईंधन लेने के लिए अपने वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम भी स्थापित कर रही है। इससे बिना पीयूसीसी वाले वाहनों की पहचान आसानी से की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री के सलाहकार Tarun Kapoor की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तकनीक आधारित रणनीति पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के तहत इस वर्ष एनसीआर के प्रमुख शहरों में 925 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है।