हरियाणा में शिक्षक तबादलों की नई नीति: मर्जी से चुन सकेंगे स्कूल, पति-पत्नी में सिर्फ एक को मिलेगा लाभ

हरियाणा में शिक्षक तबादलों की नई नीति: मर्जी से चुन सकेंगे स्कूल, पति-पत्नी में सिर्फ एक को मिलेगा लाभ

01 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Haryana Desk:  हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादला नीति में संशोधन कर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में नौ साल के भीतर यह तीसरी बार नीति में बदलाव है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संशोधित नीति की अधिसूचना जारी की है।

नई नीति के तहत राज्य के तीन विशेष दूरदराज इलाकों में पोस्टिंग पाने वाले शिक्षकों को 10% अतिरिक्त वेतन (बेसिक/डीए) और हर महीने 10 हजार रुपये भत्ता मिलेगा। मोरनी, हथीन और नूंह जैसे पिछड़े इलाकों में तैनात शिक्षकों को भी अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस नीति में 80 अंकों की मेरिट प्रणाली लागू की जाएगी, जो पुराने जोन सिस्टम की जगह लेगी। पति-पत्नी को एक साथ ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा; केवल एक साथी को ही लाभ मिलेगा।

शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के जरिए राज्य के किसी भी स्कूल में अपनी पोस्टिंग मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन विशेष लाभ उन्हीं को मिलेगा जो निर्धारित दूरदराज इलाकों में तैनात होंगे।