गायक हनी सिंह को बड़ी राहत, छह साल पुराने मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट लोक अदालत ने की मंजूर

गायक हनी सिंह को बड़ी राहत, छह साल पुराने मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट लोक अदालत ने की मंजूर

18 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Chandigarh Desk: हनी सिंह को बड़ी राहत, 2018 के गाने ‘मखना’ का छह साल पुराना मामला खत्म रैपर यो यो हनी सिंह (हरदेश सिंह औलख) को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 2018 के उनके चर्चित गाने ‘मखना’ में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े छह साल पुराने मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर एफआईआर रद्द कर दी

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गाना 27 दिसंबर 2018 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से पहले ही पास हो चुका था और इसके बोलों में किसी विशेष महिला को निशाना नहीं बनाया गया।

मामले का विवरण:
मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर आईपीसी की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 तथा महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज की गई थी। शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने दी थी। सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अदालत का आदेश:
पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की समापन रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हनी सिंह के खिलाफ यह मामला आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया।

पृष्ठभूमि:
2019 में दर्ज इस एफआईआर के बाद गाने के बोल और समाज पर उनके प्रभाव को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। उस समय पंजाब महिला आयोग ने गाने की आपत्तिजनक सामग्री का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश भी की थी। अब लोक अदालत के फैसले के साथ यह विवाद समाप्त हो गया है।