चामोली समाचार रजनी भंडारी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला पंचायत के प्रशासक के लिए बहाल किया – अमर उजला हिंदी समाचार लाइव

संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर(चमोली)

द्वारा प्रकाशित: अलका त्यागी

अद्यतन tue, 01 अप्रैल 2025 07:49 PM है

रजनी भंडारी को चार फरवरी 2025 को शासन ने प्रशासक के पद से हटाने के आदेश जारी किए थे।


उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चामोली समाचार रजनी भंडारी ने जिला पंचायत के प्रशासक के लिए बहाल किया

रजनी भंडारी
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी


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उत्तराखंड शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के प्रशासक पद पर बहाल कर दिया है।

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बता दें कि 2011 में रजनी भंडारी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए नंदाराजजात के कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद उत्तराखंड शासन ने उन्हें प्रशासक के पद से हटा दिया था। जिसको लेकर रजनी भंडारी को दो बार पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया गया और दोनों बार कोर्ट के आदेश पर उन्हें बहाल किया गया। जैसे ही जिला पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए गए उसके तुरंत बाद शासन ने चार फरवरी 2025 को उन्हें फिर उसी मामले में पद से हटाने के आदेश दे दिए। रजनी भंडारी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थीं। हाईकोर्ट ने 27 मार्च को अंतरिम आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता रजनी भंडारी को पुन: प्रशासक के रूप में बहाल करने के निर्देश दिए।

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