ED Jalandhar attached properties of former Sub Postmaster Sanjeev Kumar PMLA case | ED Jalandhar | former Sub Postmaster Sanjeev Kumar | PMLA case Jalandhar | ED जालंधर ने पूर्व उप-पोस्टमास्टर की संपत्ति कुर्क की: मार्केट वैल्यू 42 लाख, पद का दुरुपयोग कर किया था गबन, CBI की FIR पर कार्रवाई – Jalandhar News

पंजाब के जालंधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने पूर्व उप पोस्टमास्टर (दखनी गेट नकोदर उप कार्यालय) संजीव कुमार की 42 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। इसी जानकारी जालंधर ईडी द्वारा साझा की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जालंधर न

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कोर्ट ने संजीव पर लगाया था 15 लाख का जुर्माना

मिली जानकारी के अनुसार 8.50 करोड़ रुपये के गबन के आरोपी पूर्व सब पोस्टमास्टर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मोहाली अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी। साथ ही जालंधर के रहने वाले संजीव कुमार पर 15.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

संजीव पर 2014 और 2017 के दौरान नकोदर और रुरका कलां में अपनी पोस्टिंग के दौरान सब पोस्टमास्टर के तौर पर आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके जालसाजी और सरकारी धन की हेराफेरी का आरोप है। कपूरथला डाकघर के अधीक्षक दिलबाग सिंह सूरी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

जालंधर ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी।

जालंधर ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी।

सीबीआई ने 2018 में दर्ज किया था मामला

सीबीआई के दस्तावेजों के अनुसार आरोपी ने 54 फर्जी खातों के जरिए धन का गबन किया था। सीबीआई ने जनवरी 2018 में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

सीबीआई के अनुसार आरोपी इन खातों का संचालन करते थे और विभिन्न लेन-देन के माध्यम से पैसे निकालते थे। जांच में पता चला कि आरोपी आवर्ती जमा (आरडी) खातों में शून्य जोड़कर उनके मूल्य को बढ़ाता था। उसने आरडी खातों के बढ़े हुए मूल्य वाले खातों से परिपक्वता/समय से पहले बंद करके निकासी भी की थी।