तेलंगाना मेडिकल एडमिशन पर सुप्रीम फैसला: अब राज्य कोटे में हक डोमिसाइल नियम से तय

तेलंगाना मेडिकल एडमिशन पर सुप्रीम फैसला: अब राज्य कोटे में हक डोमिसाइल नियम से तय

01 सितम्बर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Education Desk:  तेलंगाना मेडिकल एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला                                      सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को तेलंगाना सरकार के डोमिसाइल नियम को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि राज्य कोटे से मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला अब केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने कक्षा 12 तक के अंतिम चार साल तेलंगाना में पढ़ाई की हो। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तेलंगाना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन रूल्स, 2017 (संशोधित 2024) को संवैधानिक मानते हुए राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। इससे पहले हाईकोर्ट ने इन नियमों को अमान्य बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वह आदेश पलट दिया।

फैसला क्यों अहम?

अब राज्य कोटे की सीटें केवल उन्हीं छात्रों को मिलेंगी, जिन्होंने तेलंगाना में लगातार चार साल तक पढ़ाई की हो।

यह निर्णय तेलंगाना के हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर है, जिन्हें अब राज्य कोटे में प्राथमिकता मिलेगी।

यह फैसला तेलंगाना में मेडिकल और डेंटल कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा देता है।