गुरदासपुर जिले में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर सख्त नियम लागू

गुरदासपुर जिले में पटाखों की

09 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  गुरदासपुर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह बेदी के आदेश के तहत जिले में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए विशेष नियम जारी किए गए हैं। 20 अक्टूबर 2025 (दीवाली) को रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष के दिन रात 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी करने की अनुमति होगी। इन समयों से पहले या बाद में आतिशबाजी/पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

साइलेंस जोन, जैसे कि सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें और धार्मिक स्थल, या जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा साइलेंस जोन घोषित किया गया हो, के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी/पटाखे चलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान इस प्रकार हैं: गुरदासपुर में ग्राउंड, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने, बटाला में पशु मंडी, दीनानगर में दशहरा ग्राउंड, डेरा बाबा नानक/कलानोर में दाना मंडी और फतेहगढ़ चूड़ियां में रेलवे रोड व खेल स्टेडियम।

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पटाखों की बिक्री सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही की जा सकेगी। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री या उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि यह नियम 8 अक्टूबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे। नियमों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना, दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकना है।