28 अप्रैल 2026 Fact Recorder
Himachal Desk: Himachal Pradesh सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब दूसरे राज्यों से रेत और बजरी लेकर आने वाले वाहनों को राज्य में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट शुल्क देना होगा।
यह फैसला Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 और हिमाचल प्रदेश लघु खनिज नियम, 2015 के तहत लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार:
- ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे वाहनों पर ₹1000
- सिंगल एक्सल वाहन पर ₹1500
- मल्टी एक्सल वाहन पर ₹3000 शुल्क लगेगा
सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण लगेगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही, इससे राज्य को हर साल लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि Punjab पहले ही हिमाचल से जाने वाले खनिज वाहनों पर इसी तरह का शुल्क लगा चुका है। अब हिमाचल ने भी जवाबी कदम उठाते हुए अपने यहां आने वाले वाहनों पर शुल्क लागू कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत, चेक पोस्ट पर शुल्क जमा करने के बाद वाहन चालकों को रसीद दी जाएगी, जिससे ट्रैकिंग और निगरानी आसान होगी। सरकार का कहना है कि इससे खनन से जुड़े नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।











