इंतकाल, रपट एंट्री और फर्द बदर जैसी सेवाएँ भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं : डॉ. प्रीति यादव

इंतकाल, रपट एंट्री और फर्द बदर जैसी सेवाएँ भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं : डॉ. प्रीति यादव

अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे प्राप्त करें माल विभाग की सेवाएँ
ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल के माध्यम से माल विभाग से संबंधित 6 सेवाएँ लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध : डिप्टी कमिश्नर
लोग अब व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं जमाबंदी
पटियाला, 07 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk: डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि पटियाला जिले के निवासी माल विभाग से संबंधित 6 सेवाएँ अब ऑनलाइन ‘ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें व्हाट्सएप पर जमाबंदी प्राप्त करना, इंतकाल करवाना, रपट एंट्री और फर्द बदर (जमाबंदी में रिकॉर्ड संशोधन) के लिए ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध हैं।

डॉ. प्रीति यादव ने जिला माल अधिकारी नवदीप सिंह और डीएसएम सुखमंदर सिंह के साथ ‘ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल संबंधी बैठक करते हुए कहा कि इस संबंध में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, ताकि लोग इस सेवा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ लोगों का समय बचेगा, वहीं अनावश्यक परेशानी भी खत्म हो जाएगी।

उन्होंने ऑनलाइन जमाबंदी की कॉपी प्राप्त करने संबंधी विवरण देते हुए बताया कि ‘ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल पर जाकर अपने विवरण दर्ज करके जमाबंदी की कॉपी प्राप्त की जा सकती है। इस जमाबंदी पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे और इस पर क्यूआर कोड भी होगा, जिससे कोई भी ज़मीनी रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकता है। यह फर्द सभी स्थानों पर मान्य है और सरकार द्वारा सभी संस्थानों को इस संबंधी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

ऑनलाइन इंतकाल सेवा के बारे में उन्होंने बताया कि यदि कोई अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाता है तो उसका इंतकाल अपने आप 30 दिनों के भीतर हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास जाने की जरूरत जाता है। इसके अलावा विरासत के इंतकाल और पुरानी रजिस्ट्री जिसका इंतकाल दर्ज न हुआ हो, उस संबंध में भी आवेदन ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकता है और 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर इंतकाल हो जाएगा। इस बारे में पूरी प्रक्रिया के हर कदम की अपडेट उसको व्हाट्सएप और पोर्टल के माध्यम से मिलेगी।

रपट एंट्री के बारे में बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रपट एंट्री कोर्ट के आदेशों या कर्ज के संबंध में किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब दस्तावेजी प्रक्रिया के बिना और बिना पटवारी से मिले रपट एंट्री संबंधी आवेदन घर बैठे डिजिटल रूप में पटवारी को दिया जा सकता है। कोर्ट के आदेशों के लिए एक दिन और कर्ज के मामलों के लिए सात दिन के भीतर रपट एंट्री हो जाएगी।

फर्द बदल (जमाबंदी में रिकॉर्ड में संशोधन) के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भूमि रिकॉर्ड (जैसे नाम व रकबे में संशोधन) में गलतियों को ठीक करने के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों या पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब संबंधित दस्तावेजों वाला साधारण फॉर्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है और आवेदन की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी कर दी जाएगी।

जमाबंदी के लिए सब्सक्राइब करो के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भूमि की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने ‘अपने भूमि रिकॉर्ड के लिए सब्सक्राइब करो’ पोर्टल की शुरुआत की है। पहले कई बार भूमि रिकॉर्ड में मालिक की जानकारी के बिना ही बदलाव कर दिए जाते थे, जिनका उन्हें कई सालों बाद पता चलता था और उसके बाद सही करवाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। इस सेवा के तहत भूमि मालिक अपनी खेवट के प्रति खेवट 500 रुपये वार्षिक शुल्क देकर अपने भूमि रिकॉर्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर डिजिटल रूप से अपनी जमीन को सुरक्षित कर सकता है। यदि सब्सक्राइब किए रिकॉर्ड में कोई भी छेड़छाड़ की कोशिश होती है तो भूमि मालिक को व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, जिससे वे उसी समय ऑनलाइन आपत्ति उठा सकते हैं और यह आपत्ति सीधे संबंधित माल अधिकारी के लॉगिन में चली जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अब कोई भी अपने घर बैठे माल विभाग की वेबसाइट easyjamabandi.punjab.gov.in के माध्यम से सिर्फ एक क्लिक में ये सेवाएँ प्राप्त कर सकता है और इन सेवाओं की निर्धारित फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जा सकती है। साथ ही 1076 पर डायल कर या किसी भी सेवा केंद्र में आवेदन कर ये सेवाएँ ली जा सकती हैं।