Registration For Pre School Play Way Mandatory ; Punjab Government In Action Mode | प्री-स्कूल व प्ले-वे का पंजीकरण अनिवार्य: बिना रजिस्ट्रेशन वाले संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी; 6 वर्ष के बच्चों को मिल रही ECCE सेवाएं – Amritsar News

पंजाब सरकार ने राज्य में बच्चों के चौतरफा विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) के क्षेत्र में काम कर रहे सभी निजी स्कूलों, प्ले-वे स्कूलों और अन्य संस्थानों के पंजीकरण को अ

.

इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर गुरसिरमनजीत कौर ने बताया कि पंजाब राज्य में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ECCE सेवाएं दी जा रही हैं। विभाग अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी निजी संस्थान सरकार के नियमानुसार कार्य करें।

इसी उद्देश्य से अब इन संस्थानों को पंजीकृत (रजिस्टर) कराना जरूरी होगा। इच्छुक संस्थाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी अमृतसर या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) से संपर्क कर सकती हैं। आवेदन के लिए “प्रपत्र संख्या-1” अमृतसर जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

सहायक कमिश्नर गुरसिरमनजीत।

सहायक कमिश्नर गुरसिरमनजीत।

पंजीकरण में देरी या अनियमितता पर होगी कार्रवाई

जिला कार्यक्रम अधिकारी मीना देवी ने बताया कि यदि किसी संस्था को पंजीकरण प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है, तो वे जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय या ब्लॉक स्तरीय सीडीपीओ से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर निजी ECCE संस्था या प्ले-वे स्कूल का समय पर पंजीकरण हो।

मीना देवी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में सभी निजी स्कूलों, संस्थाओं और प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी। यदि कोई संस्थान नीति के मानदंडों को पूरा नहीं करता या बिना पंजीकरण के कार्य करता पाया गया, तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल

सरकार का यह कदम बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता देने के तहत उठाया गया है। ECCE नीति के तहत, बच्चों को सुरक्षित और शिक्षाप्रद वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है, और यह तभी संभव है जब सभी संस्थान नियंत्रित व पंजीकृत प्रणाली के अंतर्गत कार्य करें।