Rape accused sentenced Twenty years prison Gurugram Update News | गुरुग्राम में नाबालिग से रेप पर 20 साल कैद: 50 हजार जुर्माना; अगवा कर कई दिनों तक साथ रखा, मेडिकल जांच में खुलासा – gurugram News

गुरुग्राम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है।

गुरुग्राम में 15 साल की लड़की से रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सवा पांच साल पुराने इस मामले में आरोपी खुद घटना के वक्त नाबालिग था।

इस संबंध में माता-पिता की शिकायत पर 26 नवंबर 2019 को शिवाजी नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी गई शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 15 साल की नाबालिग लड़की लापता है।

इस शिकायत पर शिवाजी नगर थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक युवक उसे जबरन अपने साथ रखा था।

मेडिकल में पता चला रेप हुआ

नाबालिग लड़की को बरामद करके पुलिस ने मेडिकल करवाया तो पता चला कि उसके साथ रेप भी किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी किशोर को गिरफ्तार किया था।

साक्ष्य को आधार मान कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार का कहना है कि पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बृहस्पतिवार को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया गया।

अदालत ने इस केस में दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।