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दोषी सोनू जिसे आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
पंजाब के लुधियाना में आज एडिश्नल सैशन जज फास्ट ट्रेक अंडर पास्को कोर्ट अमरजीत सिंह ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने रेप केस में आरोपी सोनू निवासी फतेहपुर उत्तर प्रदेश को सबूतों के आभाव में दोषी ठहराते हुए सजा-ए-मौत की सजा सुनाई।
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पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ था कि सोनू ने 30 से 40 सेकेंड तक बच्ची का गला घोंटा है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग मिली थी।
बैड बॉक्स से मिला था शव
बता दें कि 4 वर्षीय बच्ची का शव 1 साल पहले रात को एक घर में रखे बैड बॉक्स से बरामद हुआ था। डाबा इलाके में रहने वाला युवक बच्ची को बहाने से दोषी कमरे ले गया था। दोपहर 2 बजे से बच्ची का कहीं कुछ सुराग नहीं लगा, तो उसकी तलाश शुरू हुई। शक है कि बच्ची से रेप करके उसकी हत्या की गई है।
बच्ची के गले पर मिले थे हत्यारे की उंगलियों के निशान बच्ची के गले पर हत्यारे की उंगलियों के साफ निशान मिले हैं। बच्ची ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ा है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स के सैंपल भी पुलिस ने जांच के लिए भेजे थे।











