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Punjab Government 124 Law Officer Appointed Order Update; Apply Till 25th April | पंजाब सरकार 124 लॉ अफसरों की भर्ती करेगी: 25 अप्रैल तक होंगे आवेदन; चंडीगढ़- दिल्ली में सरकारी मामलों की पैरवी करेंगे – Punjab News

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पंजाब सरकार 124 लॉ अफसरों की करेगी नियुक्ति, 25 अप्रैल तक करना होगा आवेदन।

पंजाब सरकार ने अब लॉ अफसरों की भर्ती करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से 124 लॉ अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्तियां चंडीगढ़ स्थित पंजाब एडवोकेट जनरल के कार्यालय और नई दिल्ली स्थित लीगल सेल में की जाएंगी।

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नियुक्तियां विभिन्न श्रेणियों में की जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि मई महीने तक नियुक्तियां कर दी जाएं। इसके लिए जल्द ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

232 लॉ अफसरों को हटाया था

पंजाब सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। आवेदन संबंधी शर्तें व अन्य सारी औपचारिकताएं तय कर दी गई हैं। सरकार की कोशिश है कि अब अदालतों में किसी भी मामले में कमजोर न पड़े।

सरकार ने ठीक दो महीने पहले बड़ा फैसला लेते हुए 232 लॉ अफसरों को हटा दिया था। हालांकि उस समय के तत्कालीन एजी गुरमिंदर सिंह का कहना था कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है और फरवरी माह में इनकी नियुक्ति समाप्त हो रही थी। सरकार का उद्देश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृढ़ करना है।

पिछले महीने नए एजी किए गए नियुक्त

पंजाब सरकार के एजी दफ्तर में भी बड़े स्तर पर पिछले कुछ समय में बदलाव हुआ है। 30 मार्च को सरकार ने एडवोकेट मनिंदरजीत सिंह बेदी को राज्य का नया एडवोकेट जनरल (एजी) नियुक्त किया है। यह फैसला वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह गैरी के इस्तीफे के बाद लिया गया।

उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार के तीन साल के कार्यकाल में अब तक तीन एडवोकेट जनरल बदले जा चुके हैं। इस दौरान अनमोल रतन सिद्धू, विनोद घई और गुरमिंदर सिंह गैरी इस पद पर सेवाएं दे चुके हैं।