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Himachal Pradesh में नंबर प्लेट पर ‘गुमान’ पड़ेगा भारी, पुलिस का विशेष अभियान शुरू

02 मार्च 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

Himachal Desk: अब हिमाचल की सड़कों पर वाहन चलाते समय नियमों की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। नंबर प्लेट पर ‘गुमान’, ‘चौधरी’, ‘प्रधान’ या किसी राजनीतिक दल का चिन्ह लगाकर रौब झाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है।

मनाली की घटना के बाद सख्ती

हाल ही में Manali से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक वाहन की नंबर प्लेट पर पंजीकरण संख्या की जगह ‘गुमान’ लिखा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन का चालान काटा।

इसके बाद डीजीपी Ashok Tiwari ने पूरे प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं।

क्या कहता है कानून?

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) ही मान्य है।
नियम उल्लंघन की स्थिति में:

  • नंबर प्लेट से छेड़छाड़ या डिजाइनर प्लेट पर कम से कम 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

  • गंभीर मामलों में वाहन को जब्त (इम्पाउंड) भी किया जा सकता है।

  • नाम, पद, जाति, स्टिकर या राजनीतिक प्रतीक लगाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैरकानूनी है।

जनता से अपील

पुलिस ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि नंबर प्लेट का उद्देश्य केवल वाहन की पहचान सुनिश्चित करना है, न कि व्यक्तिगत प्रचार या प्रभाव दिखाना।

प्रदेशभर में नाकों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।