05 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
National Desk: मध्यप्रदेश में महिलाओं को मिला नया अधिकार: अब रात की पाली में भी कर सकेंगी काम, सरकार ने तय किए सख्त नियम
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को रात की शिफ्ट में भी फैक्ट्रियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति कुछ सख्त नियमों और शर्तों के साथ दी गई है ताकि महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
रात्रि शिफ्ट में काम की अनुमति
अब महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर सकेंगी। लेकिन इसके लिए नियोजकों को महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, किसी महिला को अकेले ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा—कम से कम पांच महिलाओं के समूह में ही उन्हें तैनात किया जा सकेगा।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
रात की पाली में काम कर रही महिलाओं के लिए संस्थानों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:
सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल
शौचालय, वॉशरूम, पीने का पानी और विश्राम कक्ष
अच्छी रोशनी और सीसीटीवी निगरानी
जहां 10 या उससे अधिक महिलाएं कार्यरत हों, वहां महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य
रात्रि पाली में ठहरने की व्यवस्था महिला सुपरवाइजर या वार्डन की निगरानी में होनी चाहिए
सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होंगी
पाली परिवर्तन के बीच कम से कम 12 घंटे का अंतराल जरूरी होगा
लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम का पालन अनिवार्य
सभी प्रतिष्ठानों को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इस नई व्यवस्था से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे, वहीं राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा में कोई समझौता न हो।