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EPFO का बड़ा अपडेट: नौकरी छोड़ने के बाद भी मिलता है PF पर ब्याज, जानें कब तक जारी रहती है कमाई

August 21,2026 Fact Recorder

Business Desk: नौकरी बदलने या रिटायरमेंट के बाद PF खाते में जमा रकम को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि उस पर ब्याज कब तक मिलता है। आम धारणा है कि नौकरी छोड़ते ही PF खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। EPFO के नियमों के मुताबिक, सिर्फ नौकरी छोड़ने या कंपनी बदलने से PF अकाउंट तुरंत इनऑपरेटिव नहीं होता।

EPFO ने अपने सोशल मीडिया अपडेट के जरिए सदस्यों को PF खाते के इनऑपरेटिव होने और ब्याज मिलने से जुड़े नियमों की जानकारी दी है। ऐसे में पुराने PF खाते में जमा रकम को नजरअंदाज करने के बजाय उसके स्टेटस और UAN से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट रखना जरूरी है।

कब बंद होता है PF पर ब्याज?

नियमों के मुताबिक, PF अकाउंट के इनऑपरेटिव होने का संबंध रिटायरमेंट की उम्र और रिटायरमेंट के बाद की अवधि से है। अगर कोई कर्मचारी 55 साल या उसके बाद रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के तीन साल बाद उसका PF अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है।

वहीं, अगर कोई व्यक्ति 55 साल से पहले रिटायर होता है, तो उसका PF अकाउंट तुरंत इनऑपरेटिव नहीं होता। ऐसी स्थिति में अकाउंट 58 साल की उम्र तक ब्याज कमा सकता है। इसके बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है।

अलग-अलग उम्र में रिटायरमेंट पर कैसे लागू होगा नियम?

मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में रिटायर होता है। ऐसी स्थिति में उसका PF अकाउंट 50 साल में ही इनऑपरेटिव नहीं होगा और 58 साल की उम्र तक उस पर ब्याज मिलता रह सकता है।

इसी तरह 55 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी का अकाउंट 58 साल की उम्र में इनऑपरेटिव हो सकता है। अगर कोई कर्मचारी 58 साल में रिटायर होता है, तो तीन साल बाद यानी 61 साल की उम्र में अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है।

नौकरी बदलने पर PF खाते का क्या होगा?

नौकरी बदलने से पुराना PF अकाउंट अपने आप इनऑपरेटिव नहीं हो जाता। नई नौकरी शुरू करने के बाद कर्मचारी को अपने UAN और रोजगार से जुड़े रिकॉर्ड सही और अपडेट रखने चाहिए।

अगर नई कंपनी में PF खाता चालू है, तो पात्रता के अनुसार पुराने PF बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर करना बेहतर विकल्प हो सकता है। जरूरत पड़ने पर EPFO के नियमों के तहत PF निकासी के लिए क्लेम भी किया जा सकता है।

पुराने PF खाते को नजरअंदाज न करें

पुराने PF खाते में जमा रकम को लंबे समय तक बिना जांचे छोड़ना सही नहीं है। अपने UAN, रोजगार रिकॉर्ड और PF बैलेंस की जानकारी समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए।

खास तौर पर 36 महीने यानी तीन साल के नियम को समझना जरूरी है, क्योंकि ब्याज कब तक मिलेगा, यह रिटायरमेंट की उम्र और खाते के इनऑपरेटिव होने की स्थिति पर निर्भर करता है।

इसलिए अगर आपके नाम पर किसी पुराने रोजगार का PF बैलेंस मौजूद है, तो उसका स्टेटस जरूर जांचें और जरूरत के अनुसार उसे ट्रांसफर या नियमों के तहत क्लेम करें।