पंजाब के लुधियाना में आज पोक्सो के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में एडिशनल सैशन जज अमरजीत सिंह ने लेबर क्वार्टर के केयरटेकर को 2 वर्षीय बेटी से रेप करने का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6 के
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अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से 1.50 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। अदालत के आदेश के अनुसार दोषी राधे शाम निवासी ग्यासपुरा को उसके शेष प्राकृतिक जीवन या उसकी मृत्यु तक जेल में रहना होगा, साथ ही शर्त यह है कि उसे कम से कम 30 साल जेल में बिताने तक पैरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा।
28 अप्रैल 2024 की है घटना
साहनेवाल पुलिस ने 30 वर्षीय राधे शाम को 29 अप्रैल, 2024 को गांव ग्यासपुरा में 2 वर्षीय पड़ोसी बच्ची से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोषी शादीशुदा है और खुद एक पिता भी है। आईपीसी की धारा 376 एबी (बारह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता ने कहा कि वह भी परिवार के साथ लेबर क्वार्टर में रहता है और आरोपी उसका पड़ोसी है, जो यहां अकेला रहता है। 28 अप्रैल, 2024 को उसकी 2 साल की बेटी अपने किराए के घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी।
कमरे में रोने की आवाज से बच्ची पिता को मिली
जब वह बच्ची की तलाश कर रहा था, तो उसने आरोपी के कमरे से उसकी रोने की आवाज सुनी। जब वह कमरे में घुसा, तो वह यह देखकर चौंक गया कि आरोपी उसकी बेटी के साथ रेप कर रहा था, जो बहुत रो रही थी। उसने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और शोर मचाया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।