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कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की कैद।
कुरुक्षेत्र में ड्राइवर पर हमला कर टैक्सी लूटने के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने हुसनप्रीत उर्फ हुसन, हरजीत उर्फ हन्नी और फतेह सिंह निवासी समाना जिला पटियाला को 10-10 साल कठोर कारावास और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुन
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जींद के बेलरखां के रहने वाले राजीव के मुताबिक, 24 मई 2023 को 5-6 लोगों ने उनकी कार को अंबाला जाने के बहाने बुक किया था। रास्ते में उन्होंने पिहोवा-चीका रोड के पास जबरन गाड़ी रुकवाई, फिर उसके सिर पर हमला कर मोबाइल, पर्स और कार छीनकर फरार हो गए थे।
CIA ने पकड़े आरोपी शिकायत पर पुलिस ने थाना सदर पिहोवा में मामला दर्ज किया था। CIA-2 ने मामले की जांच करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास और 60-60 हजार रुपए जुर्माने सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 1-साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।











