कपूरथला की ऐतिहासिक धरोहर जगतजीत क्लब के बाहर का फोटो।
कपूरथला की ऐतिहासिक धरोहर जगतजीत क्लब की नीलामी के आदेश कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। यह आदेश एक पुराने भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामले में आया है। सरकार द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान न करने पर जमीन के मालिक ने कोर्ट में अपील की थी।
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जानकारी के अनुसार फगवाड़ा के रहने वाले निरभैल सिंह की जमीन पंजाब सरकार ने वर्ष 2000 में अधिगृहीत की थी। सरकार द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान न करने पर निरभैल सिंह ने फगवाड़ा एसडीएम कोर्ट में अपील की। मामले में कुल 1 करोड़ 42 लाख 19 हजार 304 रुपए का भुगतान बकाया था।
क्लब की जमीन की नीलामी के आदेश जारी
11 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन सेशन जज अमनिंदर सिंह ग्रेवाल ने जगजीत क्लब की जमीन को अटैच करने का आदेश दिया। इसके बाद 2 अप्रैल 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरपाल सिंह ने क्लब की जमीन की नीलामी के आदेश जारी किए।
कोर्ट के आदेशानुसार 18 अप्रैल तक नोटिस बोर्ड लगाना होगा। 28 अप्रैल तक मुनादी की जाएगी। नीलामी 9 मई को होगी और इसकी रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट में जमा करनी होगी।

निरभैल सिंह के वकील अजय कुमार मामले की जानकारी देते हुए।
नीलामी के आदेश से कपूरथला के लोगों में चिंता
जिला उपायुक्त ने कहा कि यह मामला दो दिन पहले उनके संज्ञान में आया है। वे कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। जगतजीत क्लब की नीलामी के आदेश से कपूरथला के लोगों में चिंता की लहर है क्योंकि यह शहर की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।











