03 फरवरी 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
Chandigarh Desk: चंडीगढ़ में एक महिला को आंख मारना और उस पर अभद्र इशारे करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। जिला अदालत ने आरोपी को महिला से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित महिला को दी जाएगी। साथ ही आरोपी को सख्त चेतावनी देते हुए कुछ शर्तों के साथ जेल भेजने से राहत दी गई है।
कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, दोषी व्यक्ति को छह महीने तक अच्छा आचरण बनाए रखना होगा। इस अवधि में उसके व्यवहार पर पुलिस की निगरानी भी रहेगी। यदि इस दौरान उसके खिलाफ दोबारा किसी भी तरह की महिला उत्पीड़न या छेड़छाड़ की शिकायत सामने आती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे सजा भुगतनी पड़ेगी।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। हालांकि, उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अदालत ने उसे दोषी ठहराया और यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
यह मामला अगस्त 2021 में चंडीगढ़ के रामदरबार इलाके का है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने सितंबर 2021 में महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पीड़ित महिला ने बताया था कि वह अपने घर के बाहर काम कर रही थी, तभी आरोपी वहां आया और उसे आंख मारने के साथ फ्लाइंग किस और अश्लील इशारे करने लगा। विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी नशे की हालत में था और पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है।
अदालत का यह फैसला सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों में कानून के सख्त रुख को बल मिलता है।













