जिले के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र – जिला मजिस्ट्रेट

कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी, फरीदकोट

फरीदकोट,25 जून 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में संचालित सभी होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया है।

जारी आदेशों के अनुसार, उन्होंने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को संबंधित विभागों – जैसे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कार्यकारी अभियंता (PWD), जिला नगर योजनाकार, संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट / नगर परिषद और फायर अधिकारी आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, ताकि आवश्यक मंजूरी प्रदान की जा सके।

होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को यह निर्देश दिया गया है कि इस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर वे संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश होकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ताकि इस पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

प्रमाण पत्र की प्रति होटल, मैरिज पैलेस और रेस्टोरेंट में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बाद जो भी होटल या रेस्टोरेंट सक्षम अधिकारी से NOC प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जो होटल या रेस्टोरेंट नए बनाए जा रहे हैं, उन्हें भी 15 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय में प्रमाण पत्र नहीं लिया गया, तो निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा।

जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर वार्षिक निरीक्षण भी कराया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि वर्तमान में संचालित और निर्माणाधीन होटल/रेस्टोरेंट में तकनीकी दृष्टि से कई कमियां रह जाती हैं, जो जनता के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं और जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है।  यह आदेश 16 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा।