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मामले के बारे में सरकारी वकील विजेंद्र जानकारी देते हुए।
हिसार जिले के एचटीएम थाना क्षेत्र में अगस्त 2022 में मानसिक रूप से मंदबुद्धि लड़की से होटल में रेप करने के आरोपित युवक राजीव नगर के नवीन को डा. गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।पुलिस ने साल 2022 में मामला दर्ज करवाय
।
पार्क में खेलने जाती थी
लड़की की मां ने मामले में एचटीएम थाना पुलिस में केस दर्ज करवाया था। पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग 22 वर्षीय बेटी रोजाना घर के नजदीक पार्क में खेलने जाती थी। शाम को छह बजे तक वापस आ जाती थी। 25 जनवरी 2022 को साढ़े छह बजे भी बेटी नहीं आई। पुलिस को डायल 112 पर काल कर इस बारे में सूचना दी। बेटी को आसपास व रिश्तेदारों के पास ढूंढ़ा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा।
पुलिस ने होटल से किया था बरामद
इसके बाद पुलिस को शिकायत दी, तो पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने उसे एक युवक के साथ होटल से बरामद किया। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके मामा का बेटा और वह घूम रहे थे। वहां पर एक युवक आया था और उसने उसके भाई को घर भेज दिया था और कहा था वह थोड़ी देर में उसे घर छोड़ जाएगा।
आरोपित युवक उसे घुमाने की बात कहकर साथ ले गया और वहां ले जाकर रेप किया। सरकारी वकील विजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने रेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।












