01 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
Business Desk: हर महीने की पहली तारीख को कई अहम नियमों में बदलाव होते हैं, और जुलाई की शुरुआत भी कुछ बड़े बदलावों के साथ हुई है, जो आम आदमी की जेब और दिनचर्या पर सीधा असर डाल सकते हैं। 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियमों में रेलवे टिकट से लेकर बैंकिंग, टैक्स, एलपीजी सिलेंडर और क्रेडिट कार्ड तक कई अहम क्षेत्रों में बदलाव किए गए हैं। रेलवे से लंबी दूरी की यात्रा अब महंगी हो गई है। नॉन एसी टिकट में प्रति किलोमीटर 1 पैसे और एसी क्लास में 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जो 1,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर लागू होगी। वहीं, द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के किराये में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उससे अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 0.5 पैसे का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही, अब तत्काल टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है, और ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण भी अनिवार्य होगा।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर भी आधार कार्ड जरूरी हो गया है। जिन लोगों के पास पहले से पैन है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक उसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा 1 जनवरी 2026 से वह निष्क्रिय हो जाएगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। अब जीएसटीआर-3बी फॉर्म बिना संशोधन के होगा और करदाता इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। यह बदलाव पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है।
क्रेडिट कार्ड और एटीएम से जुड़े नियमों में भी कई बदलाव लागू हुए हैं। कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी जैसे बैंकों ने एटीएम निकासी सीमा पार करने पर शुल्क बढ़ाया है और क्रेडिट कार्ड पर नई फीस संरचना लागू की है, जिससे ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, आरबीआई के निर्देश के अनुसार अब सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान केवल भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से ही किया जा सकेगा।
बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी संभावित कटौती की गई है। यह बदलाव 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है, जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों को अतिरिक्त समय मिल गया है।
बैंकिंग नियमों में भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए, एचडीएफसी बैंक ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर ₹10,000 से अधिक मासिक खर्च पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट्स में ₹10,000 से ज्यादा ट्रांसफर करने पर भी 1% शुल्क देना होगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर आज से फ्यूल प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहनों के पाए जाने पर उन्हें जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा, साथ ही चार पहिया वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी संशोधन किया गया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹58.50 की कटौती की गई है, जिससे दिल्ली में इसकी नई खुदरा कीमत ₹1665 हो गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि आम जनता समय रहते खुद को अपडेट करे, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।