चंडीगढ़, 30 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Haryana Desk: हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को अब जल और सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर देना होगा। इसके अलावा, संशोधित जोनिंग प्लान की स्वीकृति की प्रक्रिया भी 45 दिनों के अन्दर पूरी करनी होगी।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सरकार ने एचएसआईआईडीसी की पांच सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।
साथ ही, एचएसआईआईडीसी सार्वजनिक शौचालयों की दैनिक सफाई सुनिश्चित करेगा और इन सुविधाओं की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा करेगा। इससे औद्योगिक एवं सार्वजनिक अवसंरचना की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
जल और सीवरेज कनेक्शन, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई तथा मरम्मत व रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग डिवीजन के क्षेत्रीय प्रभारी को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निगम के प्रबंध निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।
इसी तरह, संशोधित जोनिंग प्लान के सम्बन्ध मंे मुख्यालय पर तैनात डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर/सीनियर टाउन प्लानर को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। चीफ टाउन प्लानर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निगम के प्रबंध निदेशक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।













