हरियाणा के फरीदाबाद मे बाल शिक्षा अधिकार RTE नियम 2011 के तहत क्लास फस्ट के लिए आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन दाखिले के लिए अब उज्जवल पोर्टल पर अब 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते है।
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ऑफिस में जमा करे डाक्यूमेंट्स पेरेंटस
जिला शिक्षा अधिकारी अजित सिंह ने पेरेंट्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपने मूल डाक्यूमेंट्स की प्रतियां संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा करें।डाक्यूमेंट्स की पुष्टि के बाद खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। यह सत्यापन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सही पाए गए आवेदनों की सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
इसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के तहत बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। जिला स्तरीय समिति खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी। यदि डाक्यूमेंट्स और पोर्टल पर दी गई जानकारी में अंतर पाया गया तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ,सेक्टर 16 फरीदाबाद
आयु सीमा निर्धारित
शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नर्सरी के लिए 3-4 वर्ष, केजी के लिए 4-6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए अधिकतम 5 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई गै।
आवेदन कि अंतिम तिथी 25 अप्रैल
जिला शिक्षा अधिकारी अजित ने बताया कि आरटीई नियम 2011 के तहत बीपीएल सूची में आने वाले, अनाथ, एचआईवी प्रभावित, विशेष जरूरत वाले, और युद्ध विधवा के बच्चों को प्रवेश का अधिकार है। इनमें से कुल सीटों का कम से कम 5% एससी, 4% बीसी(ए) और 2.5% बीसी(बी) वर्ग के लिए आरक्षित होगा। पात्र बच्चों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 है। इसके बाद, दस्तावेजों सहित अंतिम रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी को जमा करनी होगी।

प्रतीकात्मक फोटो
इनको दोबारा जमा करने है आवेदन
शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिन पेरेंटस ने 19 अप्रैल तक अपने बच्चों का आवेदन किया था। उनको दोबारा से संशोधित करके अपने बच्चे का फार्म जमा कराना होगा। ऐसा ना करने पर उनका पहला आवेदन अमान्य माना जाएगा। पेरेंटस अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट https://harprathmik.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते है। इसके अलावा विभाग की तरफ से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 जारी किया गया है।












