Bulldozer runs on illegal colony in Amritsar | अमृतसर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर: दूसरी बार हुई कार्रवाई, पुडा ने निर्माण कार्य रुकवाया, पुलिस बल मौजूद – Amritsar News

अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करते हुए बुलडोजर।

अमृतसर विकास प्राधिकरण (पुडा) ने गुरुवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुडा के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

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अमृतसर-अजनाला रोड स्थित पालम ग्रोव कॉलोनी में कव्वाली रेस्टोरेंट के पास बन रही अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि गांव हेर में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनी के खिलाफ पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

इससे पहले 3 सितंबर 2024 को भी इस कॉलोनी को तोड़ा गया था। लेकिन कॉलोनाइजर ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया था। इसलिए उच्च अधिकारियों के आदेश पर दोबारा कार्रवाई की गई।

अवैध कमर्शियल कॉलोनी में रोका निर्माण

इसी के साथ अमृतसर-अजनाला रोड पर गांव हर्षा छीना में बन रही अवैध कमर्शियल कॉलोनी का मामला भी सामने आया। कॉलोनाइजर ने प्लॉटों की रजिस्ट्रियों की प्रतियां दिखाईं। इसलिए वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, चल रहे निर्माण कार्यों की कोई स्वीकृति नहीं दिखाई गई। इसलिए निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

प्राधिकरण ने कॉलोनाइजर को बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के बिना कोई निर्माण न करने के निर्देश दिए हैं।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकारी।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकारी।

5 से 10 साल की कैद का प्रावधान

इसके अलावा जिला नगर योजनाकार ने स्पष्ट किया कि पीएपीआरए एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

विभाग ने अब तक कुल 17 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है।

संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

जिला नगर योजनाकार ने की अपील

जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले, जो पुडा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है, उनमें प्लाटों की बिक्री से संबंधित किसी भी विज्ञापन के अनुसार पुडा द्वारा उस कालोनी के संबंध में जारी मंजूरी अवश्य लें।

इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।