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चुनाव खर्च का ब्योरा न देने पर यूपी के 6 प्रत्याशी 3 साल के लिए अयोग्य

06 मार्च 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

National Desk: Election Commission of India ने Uttar Pradesh विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले छह प्रत्याशियों को बड़ा झटका दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव व्यय का लेखा-जोखा जमा न करने के कारण इन सभी को तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान ये प्रत्याशी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी Navdeep Rinwa ने बताया कि Representation of the People Act, 1951 की धारा 78 के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर प्रत्याशी को अपने चुनाव खर्च का पूरा विवरण वाउचर सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होता है। संबंधित प्रत्याशियों ने न तो समय पर लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और न ही आयोग के नोटिस के बाद कोई संतोषजनक जवाब दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

अयोग्य घोषित किए गए प्रत्याशियों में बदायूं जिले के बिसौली (एससी) विधानसभा क्षेत्र से प्रज्ञा यशोदा और सुरेंद्र, दातागंज विधानसभा क्षेत्र से ओमवीर, शेखूपुर से ममता देवी, संभल जिले से अनिल कुमार और लखनऊ से मुन्ना लाल शामिल हैं। ये सभी प्रत्याशी मुख्य रूप से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई समय-समय पर की जाती है, ताकि चुनाव में काले धन के उपयोग को रोका जा सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे।