वोटर आईडी नहीं है? फिर भी ऐसे डाल सकते हैं वोट, जानें पूरा नियम

इलेक्शन , 22 अप्रैल 2026 Fact Recorder

National Desk:  अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आप मतदान कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की अनुमति दी है, जिससे कोई भी योग्य नागरिक अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे।


आज कहां हो रही है वोटिंग

आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान और तमिलनाडु की सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण में करीब 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान के पात्र हैं।


क्या बिना वोटर आईडी के वोट डाल सकते हैं?

हाँ, बिल्कुल।
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग द्वारा मान्य 11 पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाना होगा।


इन दस्तावेजों से कर सकते हैं वोटिंग

मतदान केंद्र पर नीचे दिए गए किसी एक पहचान पत्र के जरिए आप वोट डाल सकते हैं:

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक (फोटो सहित)
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • सरकारी/PSU/पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फोटो आईडी
  • लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
  • फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) स्मार्ट कार्ड
  • सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र

कौन डाल सकता है वोट?

  • केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका नाम वोटर लिस्ट (Electoral Roll) में दर्ज हो
  • पहचान पत्र सिर्फ सत्यापन के लिए जरूरी है, मुख्य शर्त नाम का सूची में होना है

जरूरी सलाह

  • वोट डालने से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें
  • पहचान पत्र साथ लेकर जाएं
  • सही पोलिंग बूथ की जानकारी पहले से पता कर लें